सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर के वाहन चालकों को एक बार फिर बड़ी राहत

 सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर के वाहन चालकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने Driving License और व्हीकल रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह व्यवस्था देशभर में वाहनों के विभिन्न कागजातों पर लागू होगी। मंत्रालय की ओर जारी बयान में कहा गया कि वाहनों के जिन कागजातों का रिन्यूवल इस साल पहली फरवरी से लंबित है, उनकी वैधता अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई जा रही है। यानी इस अवधि तक रिन्यू करा लेने से कोई भी विलंब शुल्क या अन्य तरह के जुर्माने की अदायगी नहीं करनी होगी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालात को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। यह सुविधा उन वाहन चालकों के लिए होगी, जिन्होंने पहली फरवरी या उसके बाद उस कागजात के नवीनीकरण के लिए शुल्क तो जमा कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण दस्तावेज का नवीनीकरण नहीं हो पाया है।

Comments

Popular posts from this blog

सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर HC में बहस जारी

टीचर बनना चाहते हैं, तो ये टिप्स आपके काम आएंगे

बिल गेट्स ने कहा, 'भारत पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम है'